Electricity Act 163अध्याय XVII · Protective clauses
धारा 163 · लाइसेंसधारी को परिसर में प्रवेश करने और लाइसेंसधारी के फिटिंग या अन्य उपकरण हटाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) लाइसेंसधारी या लाइसेंस द्वारा विधिवत अधिकृत कोई भी व्यक्ति, किसी भी उचित समय पर, और अधिभोगी को अपने इरादे की सूचना देकर, किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है, जहाँ उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है या की गई है, या किसी भी परिसर या भूमि में, जिसके नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, या जिस पर बिजली की आपूर्ति लाइनें या अन्य कार्य उसके द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किए गए हैं, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए—
(क) लाइसेंसधारी से संबंधित विद्युत आपूर्ति लाइनों, मीटरों, फिटिंगों, कार्यों और विद्युत आपूर्ति उपकरणों का निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत या परिवर्तन करना; या
(ख) आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा या आपूर्ति में निहित विद्युत मात्रा का पता लगाना; या
(ग) बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता न होने पर, या लाइसेंसधारी को ऐसी आपूर्ति को हटाने और बंद करने के लिए अधिकृत किए जाने पर, लाइसेंसधारी से संबंधित किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर, फिटिंग, कार्य या उपकरण को हटाना।
(2) लाइसेंसधारी या उपर्युक्त रूप से अधिकृत कोई व्यक्ति, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी किए गए विशेष आदेश के अनुसरण में और अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे का लिखित नोटिस देने के बाद,
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिसर या भूमि में उसमें उल्लिखित किसी उद्देश्य के लिए प्रवेश करना;
(ख) उपभोक्ता के बिजली के उपयोग के लिए बिजली के तारों, फिटिंग, कार्यों और उपकरणों की जांच और परीक्षण करने के उद्देश्य से, उस परिसर में प्रवेश करना, जहां उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति की जानी है।
(3) यदि कोई उपभोक्ता उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अपने परिसर या भूमि में प्रवेश करने से लाइसेंसधारी या उपर्युक्त रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को मना करता है, और लाइसेंसधारी या व्यक्ति प्रवेश कर चुका है, तो वह उपभोक्ता को कोई ऐसा कार्य करने से मना करता है जिसे वह उन उपधाराओं द्वारा करने के लिए अधिकृत है, या ऐसे प्रवेश या कार्य करने के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिए जाने के चौबीस घंटे बाद, उपभोक्ता को आपूर्ति तब तक बंद कर सकता है जब तक कि ऐसा इनकार या विफलता जारी रहती है, लेकिन इससे अधिक समय के लिए नहीं।
(क) लाइसेंसधारी से संबंधित विद्युत आपूर्ति लाइनों, मीटरों, फिटिंगों, कार्यों और विद्युत आपूर्ति उपकरणों का निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत या परिवर्तन करना; या
(ख) आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा या आपूर्ति में निहित विद्युत मात्रा का पता लगाना; या
(ग) बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता न होने पर, या लाइसेंसधारी को ऐसी आपूर्ति को हटाने और बंद करने के लिए अधिकृत किए जाने पर, लाइसेंसधारी से संबंधित किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर, फिटिंग, कार्य या उपकरण को हटाना।
(2) लाइसेंसधारी या उपर्युक्त रूप से अधिकृत कोई व्यक्ति, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी किए गए विशेष आदेश के अनुसरण में और अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे का लिखित नोटिस देने के बाद,
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिसर या भूमि में उसमें उल्लिखित किसी उद्देश्य के लिए प्रवेश करना;
(ख) उपभोक्ता के बिजली के उपयोग के लिए बिजली के तारों, फिटिंग, कार्यों और उपकरणों की जांच और परीक्षण करने के उद्देश्य से, उस परिसर में प्रवेश करना, जहां उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति की जानी है।
(3) यदि कोई उपभोक्ता उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अपने परिसर या भूमि में प्रवेश करने से लाइसेंसधारी या उपर्युक्त रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को मना करता है, और लाइसेंसधारी या व्यक्ति प्रवेश कर चुका है, तो वह उपभोक्ता को कोई ऐसा कार्य करने से मना करता है जिसे वह उन उपधाराओं द्वारा करने के लिए अधिकृत है, या ऐसे प्रवेश या कार्य करने के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिए जाने के चौबीस घंटे बाद, उपभोक्ता को आपूर्ति तब तक बंद कर सकता है जब तक कि ऐसा इनकार या विफलता जारी रहती है, लेकिन इससे अधिक समय के लिए नहीं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

