Electricity Act 26अध्याय V · Inter-State transmission
धारा 26 · राष्ट्रीय माल प्रेषण केंद्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों के बीच बिजली के इष्टतम शेड्यूलिंग और डिस्पैच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्र स्थापित कर सकती है, जिसे राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र के रूप में जाना जाएगा।
(2) राष्ट्रीय माल प्रेषण केंद्र का गठन और उसके कार्य ऐसे होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं:
बशर्ते कि राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर बिजली के व्यापार में संलग्न नहीं होगा।
(3) राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र का संचालन किसी सरकारी कंपनी या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(2) राष्ट्रीय माल प्रेषण केंद्र का गठन और उसके कार्य ऐसे होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं:
बशर्ते कि राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर बिजली के व्यापार में संलग्न नहीं होगा।
(3) राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र का संचालन किसी सरकारी कंपनी या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
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