Electricity Act 136अध्याय XIV · Offences and Penalties
धारा 136 · बिजली की लाइनों और सामग्रियों की चोरी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई बेईमानी से—
(क) लाइसेंसधारी या स्वामी की सहमति के बिना, चाहे यह कार्य लाभ के लिए किया गया हो या नहीं, किसी टावर, खंभे, किसी अन्य प्रतिष्ठान या स्थापना स्थल या किसी अन्य स्थान या स्थल से, जहाँ इसे वैध रूप से या कानूनी तौर पर संग्रहीत, जमा, रखा, भंडारित, स्थित या स्थापित किया जा सकता है, किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को काटता है, हटाता है, ले जाता है या स्थानांतरित करता है;
(ख) स्वामी की सहमति के बिना अपने परिसर, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी भी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर का भंडारण, कब्ज़ा या अन्यथा धारण करता है, चाहे यह कार्य लाभ या मुनाफे के लिए किया गया हो या नहीं; या
(ग) किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को उसके स्वामी की सहमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोड करना, ले जाना या स्थानांतरित करना, चाहे यह कार्य लाभ या मुनाफे के लिए किया गया हो या नहीं।
कहा जाता है कि उसने बिजली की लाइनों और सामग्रियों की चोरी का अपराध किया है, और उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाने के बाद फिर से उसी उपधारा के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे दूसरे या बाद के अपराध के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।
(क) लाइसेंसधारी या स्वामी की सहमति के बिना, चाहे यह कार्य लाभ के लिए किया गया हो या नहीं, किसी टावर, खंभे, किसी अन्य प्रतिष्ठान या स्थापना स्थल या किसी अन्य स्थान या स्थल से, जहाँ इसे वैध रूप से या कानूनी तौर पर संग्रहीत, जमा, रखा, भंडारित, स्थित या स्थापित किया जा सकता है, किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को काटता है, हटाता है, ले जाता है या स्थानांतरित करता है;
(ख) स्वामी की सहमति के बिना अपने परिसर, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी भी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर का भंडारण, कब्ज़ा या अन्यथा धारण करता है, चाहे यह कार्य लाभ या मुनाफे के लिए किया गया हो या नहीं; या
(ग) किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को उसके स्वामी की सहमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोड करना, ले जाना या स्थानांतरित करना, चाहे यह कार्य लाभ या मुनाफे के लिए किया गया हो या नहीं।
कहा जाता है कि उसने बिजली की लाइनों और सामग्रियों की चोरी का अपराध किया है, और उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाने के बाद फिर से उसी उपधारा के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे दूसरे या बाद के अपराध के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 6 माह
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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