Electricity Act 51अध्याय VI · Provisions with respect to distribution licensees
धारा 51 · वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वितरण लाइसेंसधारी, उपयुक्त आयोग को पूर्व सूचना देकर, अपनी परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न हो सकता है:
बशर्ते कि ऐसे व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा, जैसा कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, वाहन ढुलाई के शुल्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा:
इसके अलावा, वितरण लाइसेंसधारी को प्रत्येक ऐसे व्यावसायिक उपक्रम के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरण व्यवसाय किसी भी तरह से ऐसे व्यावसायिक उपक्रम को सब्सिडी न दे और न ही ऐसे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए अपनी वितरण संपत्तियों को किसी भी तरह से गिरवी रखे।
इसके अलावा, इस धारा में निहित कोई भी बात उस स्थानीय प्राधिकरण पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बिजली वितरण के व्यवसाय में लगा हुआ था।
बशर्ते कि ऐसे व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा, जैसा कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, वाहन ढुलाई के शुल्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा:
इसके अलावा, वितरण लाइसेंसधारी को प्रत्येक ऐसे व्यावसायिक उपक्रम के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरण व्यवसाय किसी भी तरह से ऐसे व्यावसायिक उपक्रम को सब्सिडी न दे और न ही ऐसे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए अपनी वितरण संपत्तियों को किसी भी तरह से गिरवी रखे।
इसके अलावा, इस धारा में निहित कोई भी बात उस स्थानीय प्राधिकरण पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बिजली वितरण के व्यवसाय में लगा हुआ था।
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