LSA Act 10अध्याय III · State Legal Services Authority
धारा 10 · जिला प्राधिकरण के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कार्यों का निष्पादन करे जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्:—
1 [(क) जिले में तालुक विधि सेवा समिति और अन्य विधि सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना;]
(ख) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और
(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्:—
1 [(क) जिले में तालुक विधि सेवा समिति और अन्य विधि सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना;]
(ख) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और
(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
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