LSA Act 23अध्याय VII · Miscellaneious
धारा 23 · प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
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1 [23. प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे। —केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्य, जिनमें सदस्य-सचिव या, जैसा भी मामला हो, सचिव शामिल हैं, और ऐसे प्राधिकरणों, समितियों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा 2 [लोक अदालतों के सदस्य] या स्थायी लोक अदालतों का गठन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
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