LSA Act 16अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 16 · राज्य कानूनी सहायता कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य प्राधिकरण राज्य विधि सहायता कोष नामक एक कोष स्थापित करेगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी—
(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इसे भुगतान की गई सभी धनराशियाँ या कोई अनुदान;
(ख) राज्य प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिए गए कोई भी अनुदान या दान;
(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के तहत या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई अन्य राशि।
(2) राज्य विधि सहायता कोष का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान हेतु किया जाएगा—
(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कार्यों की लागत;
1 [(ख) उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति द्वारा प्रदान की गई कानूनी सेवाओं की लागत;
(ग) कोई अन्य व्यय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना आवश्यक है।]
(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इसे भुगतान की गई सभी धनराशियाँ या कोई अनुदान;
(ख) राज्य प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिए गए कोई भी अनुदान या दान;
(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के तहत या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई अन्य राशि।
(2) राज्य विधि सहायता कोष का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान हेतु किया जाएगा—
(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कार्यों की लागत;
1 [(ख) उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति द्वारा प्रदान की गई कानूनी सेवाओं की लागत;
(ग) कोई अन्य व्यय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना आवश्यक है।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

