LSA Act 29अध्याय VII · Miscellaneious
धारा 29 · नियम बनाने का केंद्रीय प्राधिकरण का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है, ताकि उन सभी मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके जिनके लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से प्रावधान आवश्यक या उपयुक्त हो।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की शक्तियां एवं कार्य;
(ख) धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सदस्यों और सचिव के कार्यकाल और उससे संबंधित अन्य शर्तें।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की शक्तियां एवं कार्य;
(ख) धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सदस्यों और सचिव के कार्यकाल और उससे संबंधित अन्य शर्तें।
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