LSA Act 30अध्याय VII · Miscellaneious
धारा 30 · नियमों और विनियमों का निर्धारण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या विनियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या विनियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अंतर्गत किसी राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अंतर्गत किसी राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

