IF Act 16अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 16 · अधिकारों का रूपांतरण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि वन व्यस्थापन अधिकारी आरक्षित वन को बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखकर धारा 15 के अधीन ऐसा व्यवस्थापन करना असंभव पाता है, जिससे इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धन राशि के संदाय द्वारा या भूमि के अनुदान द्वारा या किसी अन्य रीति से, जिसे वह ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों का रूपान्तरण कर सकेगा।
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