IF Act 68अध्याय IX · Penalties and Procedure
धारा 68 · बपराधों का शमन करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह-
(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत कर ले, और
(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दे दिए जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दे।
(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति, ऐसी धनराशि, या मूल्य या दोनों के दे दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और वही सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदत्त की जाएगी जब कि वह रेंजर से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है और कम से कम सौ रुपए मासिक वेतन पाता है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धनराशि किसी भी दशा में पचास रुपए से अधिक नहीं है।
(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत कर ले, और
(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दे दिए जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दे।
(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति, ऐसी धनराशि, या मूल्य या दोनों के दे दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और वही सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदत्त की जाएगी जब कि वह रेंजर से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है और कम से कम सौ रुपए मासिक वेतन पाता है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धनराशि किसी भी दशा में पचास रुपए से अधिक नहीं है।
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