IF Act 37अध्याय V · Of the Control Over Forestsand Landsnotbeingthe Property of Government
धारा 37 · कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्वहरण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के अधीन ऐसे किसी मामले में, जिसमें कि राज्य सरकार यह समझती है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियंत्रण में रखने के बजाय इसे लोक प्रयोजन के लिए अर्जित कर लिया जाए, राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से उसे अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगी।
(2) धारा 35 के अधीन किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन या भूमि का स्वामी, उस अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्ष या अनधिक बारह वर्ष के अन्दर किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि लोक प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाए और राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि को तदनुसार अर्जित कर लेगी।
(2) धारा 35 के अधीन किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन या भूमि का स्वामी, उस अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्ष या अनधिक बारह वर्ष के अन्दर किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि लोक प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाए और राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि को तदनुसार अर्जित कर लेगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

