IF Act 72अध्याय XI · Of Forest-officers
धारा 72 · राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित कर सकेगी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात्ः-
(क) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा तैयार करने की शक्ति,
(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियां,
(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन तलाशी वारंट निकालने की शक्ति, और
(घ) वन विषयक अपराधों की जांच और ऐसी जांच के दौरान साध्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति ।
(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य लिया गया हो।
(क) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा तैयार करने की शक्ति,
(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियां,
(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन तलाशी वारंट निकालने की शक्ति, और
(घ) वन विषयक अपराधों की जांच और ऐसी जांच के दौरान साध्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति ।
(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य लिया गया हो।
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