IF Act 18अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 18 · धारा 17 के अधीन अपील
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(1) धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जा सकेगी जो उसे सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को अविलम्ब भेज देगा।
(2) यदि अपील, धारा 17 के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जाए, तो भू-राजस्व से सम्बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिए तत्समय विहित रीति से उसकी सुनवाई की जाएगी।
(3) यदि अपील वन न्यायालय के समक्ष की जाए, तो न्यायालय अपील की सुनवाई के लिए कोई दिन और प्रस्थापित वन के आस-पास में ऐसा सुविधाजनक स्थान नियत करेगा और उसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।
(4) अपील पर, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।
(2) यदि अपील, धारा 17 के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जाए, तो भू-राजस्व से सम्बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिए तत्समय विहित रीति से उसकी सुनवाई की जाएगी।
(3) यदि अपील वन न्यायालय के समक्ष की जाए, तो न्यायालय अपील की सुनवाई के लिए कोई दिन और प्रस्थापित वन के आस-पास में ऐसा सुविधाजनक स्थान नियत करेगा और उसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।
(4) अपील पर, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।
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