IF Act 45अध्याय VIII · Of the Collectionof Driftand Stranded Timber
धारा 45 · कतिपय प्रकार की इमारती लकड़ी, जब तक कि उसके बारे में हक साबित नहीं कर दिया जाता, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी और तदनुसार संगृहीत की जा सकेगी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बहती हुई, किनारे से लगी हुई, अटकी हुई या डूबी हुई सब इमारती लकड़ी, ऐसे सब काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिस पर ऐसे चिह्न लगे हैं जो धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, या जिस पर चिह्न अग्नि द्वारा या अन्यथा मिटाए, बदले या बिगाड़े गए हैं, और ऐसे क्षेत्रों में, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, सभी अचिह्नित काष्ठ और इमारती लकड़ी, जब तक कि कोई व्यक्ति इस अध्याय में यथा उपबन्धित रूप में उन पर अपना अधिकार और हक सिद्ध नहीं कर दे, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी।
(2) ऐसी इमारती लकड़ी किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाए गए किसी नियम के आधार पर संगृहीत करने का हकदार है, संगृहीत की जा सकेगी और ऐसे किसी डिपो में लाई जा सकेगी जिसे वन अधिकारी बहती हुई इमारती लकड़ी की प्राप्ति के लिए अधिसूचित करे।
(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इमारती लकड़ी के किसी वर्ग को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी।
(2) ऐसी इमारती लकड़ी किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाए गए किसी नियम के आधार पर संगृहीत करने का हकदार है, संगृहीत की जा सकेगी और ऐसे किसी डिपो में लाई जा सकेगी जिसे वन अधिकारी बहती हुई इमारती लकड़ी की प्राप्ति के लिए अधिसूचित करे।
(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इमारती लकड़ी के किसी वर्ग को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी।
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