धारा 159 · विद्रोह को उकसाना, या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह करने में सहायता करता है या ऐसे किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को उसकी निष्ठा या कर्तव्य से विमुख करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- आजीवन कारावास
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 159IPC 131
131. Abetting mutiny, or attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty.
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