BNS 186अध्याय X · Of Offences Relating to Coin, Currency-notes, Bank-notes, and Government Stampsपहले IPC 263A
धारा 186 · नकली डाक टिकटों पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई भी—.
(क) कोई फर्जी टिकट बनाता है, जानबूझकर उसका उच्चारण करता है, उसका व्यापार करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए किसी फर्जी टिकट का उपयोग करता है; या।
(ख) उसके पास वैध कारण के बिना कोई नकली स्टाम्प है; या।
(ग) कोई व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है या बिना वैध कारण के नकली स्टाम्प बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री अपने पास रखता है, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की नकली स्टाम्प बनाने के लिए रखी गई कोई भी स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जब्त की जा सकती है और जब्त किए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।
(3) इस खंड में “काल्पनिक स्टाम्प” से तात्पर्य किसी ऐसे स्टाम्प से है जो डाक शुल्क की दर दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए जाने का झूठा दावा करता हो, या सरकार द्वारा उस उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प की कोई प्रतिकृति, नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे कागज पर हो या किसी अन्य रूप में।
(4) इस धारा में और धारा 178 से 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से 185 (दोनों सहित) में, जब किसी डाक शुल्क को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में “सरकार” शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो धारा 2 के खंड (12) में किसी बात के होते हुए भी, इसे भारत के किसी भाग में या किसी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार का प्रशासन करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा।
(क) कोई फर्जी टिकट बनाता है, जानबूझकर उसका उच्चारण करता है, उसका व्यापार करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए किसी फर्जी टिकट का उपयोग करता है; या।
(ख) उसके पास वैध कारण के बिना कोई नकली स्टाम्प है; या।
(ग) कोई व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है या बिना वैध कारण के नकली स्टाम्प बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री अपने पास रखता है, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की नकली स्टाम्प बनाने के लिए रखी गई कोई भी स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जब्त की जा सकती है और जब्त किए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।
(3) इस खंड में “काल्पनिक स्टाम्प” से तात्पर्य किसी ऐसे स्टाम्प से है जो डाक शुल्क की दर दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए जाने का झूठा दावा करता हो, या सरकार द्वारा उस उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प की कोई प्रतिकृति, नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे कागज पर हो या किसी अन्य रूप में।
(4) इस धारा में और धारा 178 से 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से 185 (दोनों सहित) में, जब किसी डाक शुल्क को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में “सरकार” शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो धारा 2 के खंड (12) में किसी बात के होते हुए भी, इसे भारत के किसी भाग में या किसी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार का प्रशासन करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹200
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 186IPC 263A
263A. Prohibition of fictitious stamps.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
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