धारा 97 · दस वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण करना या उसे अगवा करना, ताकि उससे चोरी की जा सके।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी दस वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे का अपहरण करता है या उसे अगवा करता है, इस इरादे से कि उस बच्चे से बेईमानी से कोई चल संपत्ति ले ली जाए, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 97IPC 369
369. Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person.
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