BNS 357अध्याय XIX · Of breach of contract to attend on and supply wants of helpless personपहले IPC 491
धारा 357 · असहाय व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने और उनकी देखभाल करने के अनुबंध का उल्लंघन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी, किसी वैध अनुबंध द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करने या उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य है, जो यौवन, मानसिक अस्वस्थता, बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण असहाय है या अपनी सुरक्षा या अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, स्वेच्छा से ऐसा करने में विफल रहता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन महीने तक की अवधि के लिए, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 माह
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 357IPC 491
491. Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person.
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