धारा 158 · धारा 158. रिपोर्ट किस प्रकार भेजी जाए
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158. रिपोर्ट किस प्रकार भेजी जाए
(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई हर रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त नियुक्त करे।
(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे, और ऐसे अनुदेशों को ऐसी रिपोर्ट पर अभिलिखित करने के पश्चात्, उसे मजिस्ट्रेट को विलंब किए बिना पारेषित करेगा।
(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई हर रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त नियुक्त करे।
(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे, और ऐसे अनुदेशों को ऐसी रिपोर्ट पर अभिलिखित करने के पश्चात्, उसे मजिस्ट्रेट को विलंब किए बिना पारेषित करेगा।
नए कानून में
CrPC 158BNSS 177
177. Report how submitted.
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