धारा 250 · धारा 250. युक्तियुक्त कारण के बिना अभियोग लगाने के लिए प्रतिकर
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250. युक्तियुक्त कारण के बिना अभियोग लगाने के लिए प्रतिकर
(1) यदि परिवाद पर, या पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर, संस्थित किसी मामले में एक या अधिक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे किसी अपराध के अभियुक्त हैं, जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, और वह मजिस्ट्रेट, जिसके द्वारा मामला सुना जाता है, सभी अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके विरुद्ध या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट, अपने उन्मोचन या दोषमुक्ति के आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति, जिसके परिवाद या इत्तिला पर अभियोग लगाया गया था, उपस्थित है, तो उससे तुरंत यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण बताए कि वह ऐसे अभियुक्त को, या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उनमें से प्रत्येक को या किसी को, प्रतिकर क्यों न दे, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो उसे हाजिर होने और यथापूर्वोक्त कारण बताने के लिए समन जारी करने का निदेश दे सकेगा।
(2) मजिस्ट्रेट ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा दिखाए गए किसी कारण को अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था, तो वह, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त को, या उनमें से प्रत्येक को या किसी को, ऐसी रकम का प्रतिकर, जो उस जुर्माने की रकम से अधिक न हो जिसे अधिरोपित करने के लिए वह सशक्त है और जैसा वह अवधारित करे, दिया जाए।
(3) मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर के संदाय का निदेश देने वाले आदेश द्वारा, यह भी आदेश कर सकेगा कि संदाय में व्यतिक्रम होने पर, जिस व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है, वह तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा।
(4) जब कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन कारावासित किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 68 और धारा 69 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।
(5) कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन प्रतिकर देने का निदेश दिया गया है, ऐसे आदेश के कारण अपने द्वारा किए गए परिवाद या दी गई इत्तिला के संबंध में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं पाएगा:
परन्तु इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को दी गई कोई रकम उसी विषय से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में ध्यान में रखी जाएगी।
(6) कोई परिवादी या इत्तिला देने वाला, जिसे द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के अधीन एक सौ रुपए से अधिक प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है, उस आदेश के विरुद्ध ऐसे अपील कर सकेगा मानो ऐसा परिवादी या इत्तिला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया हो।
(7) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर के संदाय का आदेश ऐसे मामले में किया जाता है, जो उपधारा (6) के अधीन अपील के अधीन है, तब प्रतिकर उसे अपील की उपस्थापना के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, या यदि अपील उपस्थापित की जाती है तो अपील के विनिश्चित हो जाने से पहले, नहीं दिया जाएगा; और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में किया जाता है, जो इस प्रकार अपील के अधीन नहीं है, वहां प्रतिकर आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति से पहले नहीं दिया जाएगा।
(8) इस धारा के उपबंध समन-मामलों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे वारंट-मामलों को लागू होते हैं।
(1) यदि परिवाद पर, या पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर, संस्थित किसी मामले में एक या अधिक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे किसी अपराध के अभियुक्त हैं, जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, और वह मजिस्ट्रेट, जिसके द्वारा मामला सुना जाता है, सभी अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके विरुद्ध या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट, अपने उन्मोचन या दोषमुक्ति के आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति, जिसके परिवाद या इत्तिला पर अभियोग लगाया गया था, उपस्थित है, तो उससे तुरंत यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण बताए कि वह ऐसे अभियुक्त को, या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उनमें से प्रत्येक को या किसी को, प्रतिकर क्यों न दे, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो उसे हाजिर होने और यथापूर्वोक्त कारण बताने के लिए समन जारी करने का निदेश दे सकेगा।
(2) मजिस्ट्रेट ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा दिखाए गए किसी कारण को अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था, तो वह, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त को, या उनमें से प्रत्येक को या किसी को, ऐसी रकम का प्रतिकर, जो उस जुर्माने की रकम से अधिक न हो जिसे अधिरोपित करने के लिए वह सशक्त है और जैसा वह अवधारित करे, दिया जाए।
(3) मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर के संदाय का निदेश देने वाले आदेश द्वारा, यह भी आदेश कर सकेगा कि संदाय में व्यतिक्रम होने पर, जिस व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है, वह तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा।
(4) जब कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन कारावासित किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 68 और धारा 69 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।
(5) कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन प्रतिकर देने का निदेश दिया गया है, ऐसे आदेश के कारण अपने द्वारा किए गए परिवाद या दी गई इत्तिला के संबंध में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं पाएगा:
परन्तु इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को दी गई कोई रकम उसी विषय से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में ध्यान में रखी जाएगी।
(6) कोई परिवादी या इत्तिला देने वाला, जिसे द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के अधीन एक सौ रुपए से अधिक प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है, उस आदेश के विरुद्ध ऐसे अपील कर सकेगा मानो ऐसा परिवादी या इत्तिला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया हो।
(7) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर के संदाय का आदेश ऐसे मामले में किया जाता है, जो उपधारा (6) के अधीन अपील के अधीन है, तब प्रतिकर उसे अपील की उपस्थापना के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, या यदि अपील उपस्थापित की जाती है तो अपील के विनिश्चित हो जाने से पहले, नहीं दिया जाएगा; और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में किया जाता है, जो इस प्रकार अपील के अधीन नहीं है, वहां प्रतिकर आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति से पहले नहीं दिया जाएगा।
(8) इस धारा के उपबंध समन-मामलों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे वारंट-मामलों को लागू होते हैं।
नए कानून में
CrPC 250BNSS 273
273. Compensation for accusation without reasonable cause.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
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