धारा 397 · पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेखों की मांग करना।
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(1) उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी निचली आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगवाकर उसकी जांच कर सकता है, ताकि वह स्वयं को किसी निर्णय, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य तथा ऐसी निचली न्यायालय की कार्यवाही की नियमितता से संतुष्ट कर सके। वह अभिलेख मंगवाते समय यह निर्देश दे सकता है कि किसी सजा या आदेश का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए और यदि अभियुक्त हिरासत में है तो अभिलेख की जांच लंबित रहने तक उसे जमानत पर या अपने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाए।
स्पष्टीकरण .---इस उपधारा और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए, सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालिका के हों या न्यायिक, और चाहे वे मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हों, सत्र न्यायाधीश से अधीनस्थ माने जाएंगे।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण शक्तियां किसी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतरिम आदेश के संबंध में प्रयोग नहीं की जाएंगी।
(3) यदि इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश को कोई आवेदन किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई और आवेदन उनमें से दूसरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .---इस उपधारा और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए, सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालिका के हों या न्यायिक, और चाहे वे मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हों, सत्र न्यायाधीश से अधीनस्थ माने जाएंगे।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण शक्तियां किसी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतरिम आदेश के संबंध में प्रयोग नहीं की जाएंगी।
(3) यदि इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश को कोई आवेदन किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई और आवेदन उनमें से दूसरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नए कानून में
CrPC 397BNSS 438
438. Calling for records to exercise powers of revision.
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