धारा 53A · धारा 53A. चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा बलात्संग के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा
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53A. चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा बलात्संग के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा
(1) जब कोई व्यक्ति बलात्संग करने के या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य मिलेगा, तब सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, और उस स्थान से, जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों ऐसे पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर कार्य कर रहा है, और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो उसकी सहायता में तथा उसके निदेशाधीन सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करना, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है, विधिपूर्ण होगा।
(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा विलंब किए बिना करेगा और अपनी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्:—
(i) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का, जिसके द्वारा वह लाया गया था, नाम और पता;
(ii) अभियुक्त की आयु;
(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के चिह्न, यदि कोई हों;
(iv) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन; और
(v) युक्तियुक्त ब्यौरे सहित अन्य तात्त्विक विशिष्टियां।
(3) रिपोर्ट में उन कारणों को, जिन पर पहुंचा गया हर निष्कर्ष आधारित है, यथार्थतः कथित किया जाएगा।
(4) परीक्षा के प्रारंभ और समाप्ति का यथार्थ समय भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, परीक्षा की रिपोर्ट विलंब किए बिना अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 173 की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में उस धारा में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
(1) जब कोई व्यक्ति बलात्संग करने के या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य मिलेगा, तब सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, और उस स्थान से, जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों ऐसे पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर कार्य कर रहा है, और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो उसकी सहायता में तथा उसके निदेशाधीन सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करना, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है, विधिपूर्ण होगा।
(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा विलंब किए बिना करेगा और अपनी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्:—
(i) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का, जिसके द्वारा वह लाया गया था, नाम और पता;
(ii) अभियुक्त की आयु;
(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के चिह्न, यदि कोई हों;
(iv) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन; और
(v) युक्तियुक्त ब्यौरे सहित अन्य तात्त्विक विशिष्टियां।
(3) रिपोर्ट में उन कारणों को, जिन पर पहुंचा गया हर निष्कर्ष आधारित है, यथार्थतः कथित किया जाएगा।
(4) परीक्षा के प्रारंभ और समाप्ति का यथार्थ समय भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, परीक्षा की रिपोर्ट विलंब किए बिना अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 173 की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में उस धारा में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
नए कानून में
CrPC 53ABNSS 52
52. Examination of person accused of rape by medical practitioner.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

