धारा 48 · धारा 48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना
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48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना
कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए, भारत में किसी भी स्थान में ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकेगा।
कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए, भारत में किसी भी स्थान में ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 48BNSS 45
45. Pursuit of offenders into other jurisdictions.
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