धारा 304 · धारा 304. कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता
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304. कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता
(1) जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास प्लीडर नियोजित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय राज्य के व्यय पर उसकी प्रतिरक्षा के लिए प्लीडर नियत करेगा।
(2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा—
(क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चुने जाने की रीति;
(ख) ऐसे प्लीडरों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं;
(ग) ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेय फीस,
और साधारणतया उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध, राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष विचारणों के किसी वर्ग के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।
(1) जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास प्लीडर नियोजित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय राज्य के व्यय पर उसकी प्रतिरक्षा के लिए प्लीडर नियत करेगा।
(2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा—
(क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चुने जाने की रीति;
(ख) ऐसे प्लीडरों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं;
(ग) ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेय फीस,
और साधारणतया उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध, राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष विचारणों के किसी वर्ग के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।
नए कानून में
CrPC 304BNSS 341
341. Legal aid to accused at State expense in certain cases.
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