धारा 201 · धारा 201. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है
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201. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है
यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट से किया जाता है जो अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह—
(क) यदि परिवाद लिखित रूप में है तो, उसे इस आशय के पृष्ठांकन सहित उचित न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए लौटा देगा;
(ख) यदि परिवाद लिखित रूप में नहीं है तो, परिवादी को उचित न्यायालय के पास जाने का निदेश देगा।
यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट से किया जाता है जो अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह—
(क) यदि परिवाद लिखित रूप में है तो, उसे इस आशय के पृष्ठांकन सहित उचित न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए लौटा देगा;
(ख) यदि परिवाद लिखित रूप में नहीं है तो, परिवादी को उचित न्यायालय के पास जाने का निदेश देगा।
नए कानून में
CrPC 201BNSS 224
224. Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of case.
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