धारा 296 · धारा 296. औपचारिक प्रकृति के साक्ष्य का शपथपत्र पर दिया जाना
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296. औपचारिक प्रकृति के साक्ष्य का शपथपत्र पर दिया जाना
(1) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसका साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, शपथपत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।
(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, ऐसे किसी व्यक्ति को उसके शपथपत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, तथा अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा।
(1) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसका साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, शपथपत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।
(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, ऐसे किसी व्यक्ति को उसके शपथपत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, तथा अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा।
नए कानून में
CrPC 296BNSS 332
332. Evidence of formal character on affidavit.
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