धारा 208 · धारा 208. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतियां देना
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208. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतियां देना
जहां पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित किसी मामले में धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति अविलंब और निःशुल्क देगा—
(i) धारा 200 या धारा 202 के अधीन अभिलिखित कथन, या उन सब व्यक्तियों के कथन जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की गई है;
(ii) धारा 161 या धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन और संस्वीकृतियां, यदि कोई हों;
(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर अभियोजन निर्भर रहना प्रस्थापित करता है:
परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा दस्तावेज बृहदाकार है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रति देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे उसका निरीक्षण या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में करने दिया जाएगा।
जहां पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित किसी मामले में धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति अविलंब और निःशुल्क देगा—
(i) धारा 200 या धारा 202 के अधीन अभिलिखित कथन, या उन सब व्यक्तियों के कथन जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की गई है;
(ii) धारा 161 या धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन और संस्वीकृतियां, यदि कोई हों;
(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर अभियोजन निर्भर रहना प्रस्थापित करता है:
परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा दस्तावेज बृहदाकार है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रति देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे उसका निरीक्षण या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में करने दिया जाएगा।
नए कानून में
CrPC 208BNSS 231
231. Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session.
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