CSSकेंद्रीय कानून2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता
An Act to amend and consolidate the laws relating to social security with the goal to extend social security to all employees and workers either in the organised or unorganised or any other sectors and for matters connected therewith or incidental thereto.
2020 का अधिनियम संख्या 36 · Ministry of Labour and Employment
- धाराएँ
- 320
- अध्याय
- 14
- वर्गीकृत अपराध
- 2
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–394 धाराएँ
- 1शीर्षक का संक्षिप्त विवरण, प्रारंभ और आवेदन।
- 2परिभाषाएँ।
- 2(1)धारा- 2. (1)
- 2(10)धारा- 2.(10)
- 2(11)धारा- 2.(11)
- 2(12)धारा- 2.(12)
- 2(13)धारा- 2.(13)
- 2(14)धारा- 2.(14)
- 2(15)धारा- 2.(15)
- 2(16)धारा- 2.(16)
- 2(17)धारा- 2.(17)
- 2(18)धारा- 2.(18)
- 2(19)धारा- 2.(19)
- 2(2)धारा- 2. (2)
- 2(20)धारा- 2.(20)
- 2(21)धारा- 2.(21)
- 2(22)धारा- 2.(22)
- 2(23)धारा- 2.(23)
- 2(24)धारा- 2.(24)
- 2(25)धारा- 2.(25)
- 2(26)धारा- 2.(26)
- 2(27)धारा- 2.(27)
- 2(28)धारा- 2.(28)
- 2(29)धारा- 2.(29)
- 2(3)धारा- 2. (3)
- 2(30)धारा- 2.(30)
- 2(31)धारा- 2.(31)
- 2(32)धारा- 2.(32)
- 2(33)धारा- 2.(33)
- 2(34)धारा- 2.(34)
- 2(35)धारा- 2.(35)
- 2(36)धारा- 2.(36)
- 2(37)धारा- 2.(37)
- 2(38)धारा- 2.(38)
- 2(39)धारा- 2.(39)
- 2(4)धारा- 2.(4)
- 2(40)धारा- 2.(40)
- 2(41)धारा- 2.(41)
- 2(42)धारा- 2.(42)
- 2(43)धारा- 2.(43)
- 2(44)धारा- 2.(44)
- 2(45)धारा- 2.(45)
- 2(46)धारा- 2.(46)
- 2(47)धारा- 2.(47)
- 2(48)धारा- 2.(48)
- 2(49)धारा- 2.(49)
- 2(5)धारा- 2.(5)
- 2(50)धारा- 2.(50)
- 2(51)धारा- 2.(51)
- 2(52)धारा- 2.(52)
- 2(53)धारा- 2.(53)
- 2(54)धारा- 2.(54)
- 2(55)धारा- 2.(55)
- 2(56)धारा- 2.(56)
- 2(57)धारा- 2.(57)
- 2(58)धारा- 2.(58)
- 2(59)धारा- 2.(59)
- 2(6)धारा- 2.(6)
- 2(60)धारा- 2.(60)
- 2(61)धारा- 2.(61)
- 2(62)धारा- 2.(62)
- 2(63)धारा- 2.(63)
- 2(64)धारा- 2.(64)
- 2(65)धारा- 2.(65)
- 2(66)धारा- 2.(66)
- 2(67)धारा- 2.(67)
- 2(68)धारा- 2.(68)
- 2(69)धारा- 2.(69)
- 2(7)धारा- 2.(7)
- 2(70)धारा- 2.(70)
- 2(71)धारा- 2.(71)
- 2(72)धारा- 2.(72)
- 2(73)धारा- 2.(73)
- 2(74)धारा- 2.(74)
- 2(75)धारा- 2.(75)
- 2(76)धारा- 2.(76)
- 2(77)धारा- 2.(77)
- 2(78)धारा- 2.(78)
- 2(79)धारा- 2.(79)
- 2(8)धारा- 2.(8)
- 2(80)धारा- 2.(80)
- 2(81)धारा- 2.(81)
- 2(82)धारा- 2.(82)
- 2(83)धारा- 2.(83)
- 2(84)धारा- 2.(84)
- 2(85)धारा- 2.(85)
- 2(86)धारा- 2.(86)
- 2(87)धारा- 2.(87)
- 2(88)धारा- 2.(88)
- 2(89)धारा- 2.(89)
- 2(9)धारा- 2.(9)
- 2(90)धारा- 2.(90)
- 2(91)धारा- 2.(91)
- 3किसी प्रतिष्ठान का पंजीकरण और रद्द करना।
IISocial Security Organisations§ 4–1310 धाराएँ
- 4कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड का गठन।
- 5कर्मचारी राज्य बीमा निगम का संविधान।
- 6राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य असंगठित श्रमिक बोर्ड?
- 7राज्य भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्डों का गठन।
- 8किसी भी सामाजिक सुरक्षा संगठन के सदस्य को अयोग्य घोषित करना और उसे संगठन से हटाना।
- 9सामाजिक सुरक्षा संगठन आदि के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया।
- 10केंद्रीय बोर्ड और निगम के कार्यकारी प्रमुख।
- 11निगम, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित श्रमिक बोर्ड या भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का अधिस्थापन?
- 12राज्य बोर्ड, क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियाँ आदि।
- 13सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कार्यों का हस्तांतरण।
IIIEmployees’ Provident Fund§ 14–2310 धाराएँ
- 14केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति।
- 15योजनाएँ।
- 16निधि।
- 17कर्मचारियों और ठेकेदारों के संबंध में अंशदान।
- 18इस निधि को 1961 के अधिनियम 43 के तहत मान्यता दी जाएगी।
- 19अन्य ऋणों की तुलना में अंशदान के भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 20यह अध्याय कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा।
- 21कुछ नियोक्ताओं को भविष्य निधि खाते रखने के लिए अधिकृत करना।
- 22खातों का स्थानांतरण।
- 23न्यायाधिकरण में अपील।
IVEmployees State Insurance Corporation§ 24–5229 धाराएँ
- 24प्रधान अधिकारी और अन्य कर्मचारी।
- 25कर्मचारी? राज्य बीमा कोष।
- 26कर्मचारी राज्य बीमा निधि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
- 27संपत्ति आदि का स्वामित्व।
- 28सभी कर्मचारियों का बीमा कराया जाएगा।
- 29योगदान।
- 30प्रशासनिक व्यय।
- 31नियोक्ता द्वारा अंशदान के भुगतान आदि से संबंधित प्रावधान।
- 32फ़ायदे।
- 33बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य आदि के लिए उपायों को बढ़ावा देने की निगम की शक्ति।
- 34रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के संबंध में अनुमान।
- 35कानून का उल्लंघन करते हुए होने वाली दुर्घटनाएँ, आदि।
- 36व्यावसायिक बीमारी।
- 37चिकित्सा बोर्ड के संदर्भ।
- 38आश्रितों को लाभ मिलता है।
- 39चिकित्सा लाभ।
- 40राज्य सरकार या निगम द्वारा चिकित्सा उपचार की व्यवस्था।
- 41लाभों से संबंधित सामान्य प्रावधान।
- 42नियोक्ता द्वारा पंजीकरण न कराने आदि की स्थिति में निगम के अधिकार।
- 43कारखानों आदि के स्वामी या अधिभोगी की अत्यधिक बीमारी लाभ के लिए देयता।
- 44धारा- 44
- 45धारा- 45
- 46धारा- 46
- 47धारा- 47
- 48धारा- 48
- 49धारा- 49
- 50धारा- 50
- 51धारा- 51
- 52धारा- 52
VIMeternity Benefit§ 59–7214 धाराएँ
- 59कुछ निश्चित अवधि के दौरान महिलाओं के रोजगार या उनके द्वारा काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- 60मातृत्व लाभ के भुगतान का अधिकार।
- 61कुछ मामलों में मातृत्व लाभ का भुगतान जारी रखना।
- 62मातृत्व लाभ के दावे की सूचना और उसका भुगतान।
- 63महिला की मृत्यु होने पर मातृत्व लाभ का भुगतान।
- 64चिकित्सा बोनस का भुगतान।
- 65गर्भपात आदि के लिए छुट्टी लें।
- 66नर्सिंग ब्रेक।
- 67शिशुगृह सुविधा।
- 68गर्भावस्था के दौरान अनुपस्थिति के कारण बर्खास्तगी।
- 69कुछ मामलों में वेतन में कोई कटौती नहीं होगी।
- 70मातृत्व लाभ की जब्ती।
- 71नियोक्ता के कर्तव्य।
- 72भुगतान करने के निर्देश देने का अधिकार निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के पास है।
VIIEmployees’ Compensation§ 73–9927 धाराएँ
- 73घातक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक चोटों की रिपोर्टें।
- 74नियोक्ता की क्षतिपूर्ति के लिए देयता।
- 75वृक्षारोपण में किसी जीव की मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में मुआवजा।
- 76मुआवजे की राशि।
- 77समय पर मुआवजा दिया जाएगा और चूक होने पर हर्जाना देना होगा।
- 78मुआवजे के प्रयोजन से मासिक वेतन की गणना करने की विधि।
- 79समीक्षा।
- 80अर्धमासिक किस्तों का रूपांतरण।
- 81मुआवजे का वितरण।
- 82सूचना एवं दावा।
- 83भारतीय क्षेत्र के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष प्रावधान।
- 84चिकित्सा परीक्षण।
- 85ठेका देना।
- 86नियोक्ता द्वारा किसी अजनबी के विरुद्ध उठाए जाने वाले उपाय।
- 87नियोक्ता का दिवालियापन।
- 88घातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोक्ताओं से बयान मांगने का अधिकार।
- 89समझौतों का पंजीकरण।
- 90सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित।
- 91सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।
- 92कार्यवाही का स्थान और स्थानांतरण।
- 93धारा- 93
- 94धारा- 94
- 95धारा- 95
- 96धारा- 96
- 97धारा- 97
- 98धारा- 98
- 99धारा- 99
VIIISocial Security and Cess in Respect of Building and Other Construction Workers§ 100–1089 धाराएँ
- 100उपकर का लेवी और संग्रह।
- 101उपकर के भुगतान में देरी होने पर देय ब्याज।
- 102उपकर से छूट देने का अधिकार।
- 103उपकर का स्व-मूल्यांकन।
- 104निर्धारित समय के भीतर उपकर का भुगतान न करने पर जुर्माना।
- 105अपीलीय प्राधिकारी से अपील।
- 106भवन निर्माण श्रमिकों का लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण।
- 107लाभार्थी के रूप में सेवा समाप्ति।
- 108भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष और इसके अनुप्रयोग।
IXSocial Security for Unorganised Workers, Gig Workers and Plantform Workers§ 109–1146 धाराएँ
- 109असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं का निर्माण।
- 110राज्य सरकार की योजनाओं का वित्तपोषण।
- 111रिकॉर्ड रखना।
- 112असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन, सुविधा केंद्र आदि।
- 113असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण।
- 114गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए योजनाएं।
XIAuthorities, Assessment, Compliance and Recovery§ 122–13211 धाराएँ
- 122निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां।
- 123अभिलेखों, रजिस्टरों, रिपोर्टों आदि का रखरखाव।
- 124नियोक्ता को वेतन आदि में कटौती नहीं करनी चाहिए।
- 125नियोक्ता से देय राशि का आकलन और निर्धारण।
- 126अध्याय IV से संबंधित अधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।
- 127देय राशि पर ब्याज।
- 128क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
- 129देय राशि की वसूली।
- 130प्रमाण पत्र की वैधता और उसमें संशोधन।
- 131ठीक होने के अन्य तरीके।
- 132आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग।
XIIIEmployment Information and Monitoring§ 139–1402 धाराएँ
XIVMiscellaneous§ 141–32089 धाराएँ
- 141सामाजिक सुरक्षा कोश।
- 142आधार कार्ड का आवेदन।
- 143प्रतिष्ठानों को छूट देने का अधिकार।
- 144स्थगित करने या कम करने की शक्ति।
- 145प्रतिष्ठान के हस्तांतरण की स्थिति में दायित्व।
- 146सदस्य, पदाधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
- 147सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 148लाभों का दुरुपयोग।
- 149केंद्र सरकार को राज्य सरकारों और सामाजिक सुरक्षा संगठनों को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है।
- 150योजनाएँ बनाने की शक्ति।
- 151आसक्ति आदि से सुरक्षा।
- 152अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार।
- 153संक्रमणकालीन प्रावधानों।
- 154उपयुक्त सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
- 155नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
- 156राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
- 157निगम को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- 158नियमों, विनियमों आदि का पूर्व प्रकाशन।
- 159मुआवजे के रूप में भुगतान की गई धनराशि के हस्तांतरण के लिए अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए नियम।
- 160नियमों, विनियमों और योजनाओं आदि का निर्धारण।
- 161धारा- 161
- 162धारा- 162
- 163धारा- 163
- 164धारा- 164
- 256भाग 3. कर्मचारी भविष्य निधि, लागू होनाः-
- 257भाग 4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, लागू होनाः-
- 258भाग 5. उपदान, लागू होनाः-
- 259भाग 6. प्रसूति प्रसुविधा, लागू होनाः-
- 260भाग 7.कर्मचारी प्रतिकर, लागू होनाः-
- 261भाग 8. भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर, लागू होनाः-
- 262भाग 9. असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, लागू होनाः-
- 263भाग 13. रोजगार सूचना और मॉनीटरी, लागू होनाः-
- 264भाग (i)
- 265भाग (ii)
- 266भाग (iii)
- 267भाग (iv)
- 268भाग (v)
- 269भाग (vi)
- 270भाग (vii)
- 271भाग (viii)
- 272भाग (ix)
- 273भाग (x)
- 274भाग (xi)
- 275भाग (xii)
- 276भाग (xiii)
- 277भाग (xiv)
- 278भाग (xv)
- 279भाग (xvi)
- 280भाग (xvii)
- 281भाग (xviii)
- 282भाग (xix)
- 283भाग (xx)
- 284भाग (xxi)
- 285भाग (xxii)
- 286भाग (xxiii)
- 287भाग (xxiv)
- 288भाग (xxv)
- 289भाग (xxvi)
- 290भाग (xxvii)
- 291भाग (xxviii)
- 292भाग (xxix)
- 293भाग (xxx)
- 294भाग (xxxi)
- 295भाग (xxxii)
- 296भाग (xxxiii)
- 297भाग (xxxiv)
- 298भाग (xxxv)
- 299भाग (xxxvi)
- 300भाग (xxxvii)
- 301भाग (xxxviii)
- 302भाग (xxxix)
- 303भाग (x1)
- 304भाग (xli)
- 305भाग (xlii)
- 306भाग (xliii)
- 307भाग (xliv)
- 308भाग (xlv)
- 309भाग (xlvi)
- 310भाग (xlvii)
- 311भाग (xlviii)
- 312भाग (xlix)
- 313भाग (xlx)
- 314भाग क
- 315भाग ख
- 316भाग ग
- 317भाग क
- 318भाग ख- वे विषय, जिनके लिए पेंशन स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा
- 319भाग ग- वे विषय, जिनके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा
- 320भाग- संकलनकर्ता का वर्गीकरण

