CSS 109अध्याय IX · Social Security for Unorganised Workers, Gig Workers and Plantform Workers
धारा 109 · असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं का निर्माण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार समय-समय पर असंगठित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित मामलों से संबंधित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी:
(i) जीवन एवं विकलांगता बीमा;
(ii) स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ;
(iii) वृद्धावस्था संरक्षण;
(iv) शिक्षा; और
(v) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ।
(2) राज्य सरकार समय-समय पर असंगठित श्रमिकों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित योजनाएँ शामिल होंगी:
(i) भविष्य निधि;
(ii) रोजगार चोट लाभ;
(iii) आवास;
(iv) बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएँ;
(v) श्रमिकों का कौशल उन्नयन;
(vi) अंत्येष्टि सहायता; और
(vii) वृद्धाश्रम।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई योजना हो सकती है---
(i) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित; या
(ii) आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित; या
(iii) आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित, आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और आंशिक रूप से योजना के लाभार्थियों या नियोक्ताओं से एकत्रित अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के अर्थ में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि सहित किसी भी स्रोत से वित्तपोषित या ऐसा कोई अन्य स्रोत जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(4) केंद्र सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक योजना में योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मामलों का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी से संबंधित मामले भी शामिल होंगे, अर्थात्:---
(i) योजना का दायरा;
(ii) योजना को लागू करने का अधिकार;
(iii) योजना के लाभार्थी;
(iv) योजना के संसाधन;
(v) योजना को लागू करने वाली एजेंसी या एजेंसियां;
(vi) शिकायतों का निवारण; और
(vii) कोई अन्य प्रासंगिक मामला,
और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन भी किया जा सकता है।
(i) जीवन एवं विकलांगता बीमा;
(ii) स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ;
(iii) वृद्धावस्था संरक्षण;
(iv) शिक्षा; और
(v) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ।
(2) राज्य सरकार समय-समय पर असंगठित श्रमिकों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित योजनाएँ शामिल होंगी:
(i) भविष्य निधि;
(ii) रोजगार चोट लाभ;
(iii) आवास;
(iv) बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएँ;
(v) श्रमिकों का कौशल उन्नयन;
(vi) अंत्येष्टि सहायता; और
(vii) वृद्धाश्रम।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई योजना हो सकती है---
(i) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित; या
(ii) आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित; या
(iii) आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित, आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और आंशिक रूप से योजना के लाभार्थियों या नियोक्ताओं से एकत्रित अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के अर्थ में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि सहित किसी भी स्रोत से वित्तपोषित या ऐसा कोई अन्य स्रोत जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(4) केंद्र सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक योजना में योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मामलों का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी से संबंधित मामले भी शामिल होंगे, अर्थात्:---
(i) योजना का दायरा;
(ii) योजना को लागू करने का अधिकार;
(iii) योजना के लाभार्थी;
(iv) योजना के संसाधन;
(v) योजना को लागू करने वाली एजेंसी या एजेंसियां;
(vi) शिकायतों का निवारण; और
(vii) कोई अन्य प्रासंगिक मामला,
और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन भी किया जा सकता है।
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