CSS 2(19)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(19) · धारा- 2.(19)
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
"संविदा श्रमिक" से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी स्थापन में या स्थापन के कार्य के संबंध में नियोजित किया गया समझा जाएगा, जब उसे प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसकी जानकारी के बिना किसी संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से ऐसे कार्य के संबंध में भाड़े पर लगाया जाता है और इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार भी आता है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा कर्मचारी (अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न) नहीं आता है, जो संविदाकार द्वारा उसके स्थापन के किसी क्रियाकलाप के लिए नियमित रूप से नियोजित किया जाता है और उसके नियोजन की शर्तों के पारस्परिक रूप से सहमत मानकों द्वारा शासित होता है (जिसके अंतर्गत स्थायी आधार पर विनियोजन भी है) और जो वेतन में सावधिक वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और ऐसे नियोजन में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अन्य कल्याणकारी फायदे प्राप्त करता है;
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