CSS 112अध्याय IX · Social Security for Unorganised Workers, Gig Workers and Plantform Workers
धारा 112 · असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन, सुविधा केंद्र आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
उपयुक्त सरकार समय-समय पर निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक या अधिक कार्यों को करने के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन या ऐसे सुविधा केंद्र स्थापित कर सकती है, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, अर्थात्:---
(क) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना;
(ख) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों को दाखिल करने, संसाधित करने और अग्रेषित करने में सुविधा प्रदान करना;
(ग) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना; और
(घ) पंजीकृत असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित करने में सुविधा प्रदान करना।
(क) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना;
(ख) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों को दाखिल करने, संसाधित करने और अग्रेषित करने में सुविधा प्रदान करना;
(ग) असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना; और
(घ) पंजीकृत असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित करने में सुविधा प्रदान करना।
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