CSS 9अध्याय II · Social Security Organisations
धारा 9 · सामाजिक सुरक्षा संगठन आदि के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी कोई समिति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अंतरालों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी (जिसमें ऐसी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम भी शामिल है)।
(2) सामाजिक सुरक्षा संगठन के सभी आदेश और निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महानिदेशक, श्रम कल्याण महानिदेशक, राज्य प्रधान सचिव या सचिव (श्रम) द्वारा संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठनों के या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, और सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दस्तावेजों को संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठनों के आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
(3) सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति द्वारा किए गए किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके गठन में किसी दोष के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(4) सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति के ऐसे सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क एवं भत्तों के पात्र होंगे।
(2) सामाजिक सुरक्षा संगठन के सभी आदेश और निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महानिदेशक, श्रम कल्याण महानिदेशक, राज्य प्रधान सचिव या सचिव (श्रम) द्वारा संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठनों के या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, और सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दस्तावेजों को संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठनों के आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
(3) सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति द्वारा किए गए किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके गठन में किसी दोष के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(4) सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति के ऐसे सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क एवं भत्तों के पात्र होंगे।
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