CSS 18अध्याय III · Employees’ Provident Fund
धारा 18 · इस निधि को 1961 के अधिनियम 43 के तहत मान्यता दी जाएगी।
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आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए, भविष्य निधि को उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (38) के अर्थ में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि माना जाएगा:
बशर्ते कि उक्त अधिनियम में निहित कोई भी बात भविष्य निधि योजना (जिसके अंतर्गत भविष्य निधि की स्थापना की गई है) के किसी भी प्रावधान को अप्रभावी नहीं बनाएगी, जो उस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के विपरीत हो।
बशर्ते कि उक्त अधिनियम में निहित कोई भी बात भविष्य निधि योजना (जिसके अंतर्गत भविष्य निधि की स्थापना की गई है) के किसी भी प्रावधान को अप्रभावी नहीं बनाएगी, जो उस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के विपरीत हो।
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