CSS 124अध्याय XI · Authorities, Assessment, Compliance and Recovery
धारा 124 · नियोक्ता को वेतन आदि में कटौती नहीं करनी चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस संहिता या इसके अंतर्गत बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान के संबंध में कोई भी नियोक्ता, केवल इस संहिता के अंतर्गत किसी अंशदान या इसके अंतर्गत किसी शुल्क के भुगतान के लिए अपनी देयता के कारण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे कर्मचारी के वेतन को कम नहीं करेगा, जिस पर इस संहिता या इसके अंतर्गत बनाई गई किसी योजना के प्रावधान लागू होते हैं, या उन लाभों की कुल मात्रा को कम नहीं करेगा, जिसके लिए ऐसा कर्मचारी अपने रोजगार की शर्तों के तहत, व्यक्त या निहित रूप से, हकदार है।
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