CSS 161अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 161 · धारा- 161
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(1) इस संहिता के उपबंध, किसी अन्य विधि में या इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किए गए किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगें :
परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसे किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा किसी ऐसे विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार होता वह व्यक्ति उस विषय के संबंध में उन अधिक अनुकूल फायदों का इस बात के होते हुए भी हकदार बना रहेगा कि वह संहिता के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदे के प्राप्त करने का हकदार है।
(2) इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार, जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार है, अनुदत्त कराने के लिए किसी नियोजक के साथ कोई करार करने से रोकती है।
परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसे किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा किसी ऐसे विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार होता वह व्यक्ति उस विषय के संबंध में उन अधिक अनुकूल फायदों का इस बात के होते हुए भी हकदार बना रहेगा कि वह संहिता के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदे के प्राप्त करने का हकदार है।
(2) इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार, जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार है, अनुदत्त कराने के लिए किसी नियोजक के साथ कोई करार करने से रोकती है।
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