Competition Act 12अध्याय III · Competition Commission of India
धारा 12 · अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रोजगार पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [12. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रोजगार पर प्रतिबंध.-- (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अपने पद से हटने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक, किसी भी प्रकार का रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे, न ही सलाहकार, अनुचर या किसी अन्य क्षमता में सलाह देंगे, और न ही किसी के प्रबंधन या प्रशासन से जुड़े रहेंगे--
(क) कोई भी उद्यम जो इस अधिनियम के तहत आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है या रहा है; या
(ख) कोई भी व्यक्ति जो धारा 35 के तहत आयोग के समक्ष उपस्थित होता है या हो चुका है।
(2) धारा 35 में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद या किसी अन्य कारण से सेवा में न रहने पर आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा:
परंतु इस धारा में निहित कोई भी बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी वैधानिक प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी।
(क) कोई भी उद्यम जो इस अधिनियम के तहत आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है या रहा है; या
(ख) कोई भी व्यक्ति जो धारा 35 के तहत आयोग के समक्ष उपस्थित होता है या हो चुका है।
(2) धारा 35 में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद या किसी अन्य कारण से सेवा में न रहने पर आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा:
परंतु इस धारा में निहित कोई भी बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी वैधानिक प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

