Competition Act 21अध्याय IV · Duties, Powers and Functions of Commission
धारा 21 · वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान किसी पक्ष द्वारा यह मुद्दा उठाया जाता है कि ऐसे वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिया गया या लिया जाने वाला कोई निर्णय इस अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत है या होगा, तो ऐसा वैधानिक प्राधिकारी ऐसे मुद्दे के संबंध में आयोग को संदर्भ भेज सकता है:
1. बशर्ते कि कोई भी वैधानिक प्राधिकारी, स्वतः संज्ञान लेकर , इस अधिनियम के किसी प्रावधान से संबंधित या इस अधिनियम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आयोग को संदर्भ भेज सकता है।
2 [(2) उपधारा (1) के तहत संदर्भ प्राप्त होने पर, आयोग ऐसे संदर्भ की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर ऐसे वैधानिक प्राधिकारी को अपनी राय देगा, जो आयोग की राय पर विचार करेगा और उसके बाद उक्त राय में संदर्भित मुद्दों पर अपने निष्कर्ष देगा और उसके लिए कारण दर्ज करेगा।]
1. बशर्ते कि कोई भी वैधानिक प्राधिकारी, स्वतः संज्ञान लेकर , इस अधिनियम के किसी प्रावधान से संबंधित या इस अधिनियम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आयोग को संदर्भ भेज सकता है।
2 [(2) उपधारा (1) के तहत संदर्भ प्राप्त होने पर, आयोग ऐसे संदर्भ की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर ऐसे वैधानिक प्राधिकारी को अपनी राय देगा, जो आयोग की राय पर विचार करेगा और उसके बाद उक्त राय में संदर्भित मुद्दों पर अपने निष्कर्ष देगा और उसके लिए कारण दर्ज करेगा।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

