Competition Act 46अध्याय VI · Penalties
धारा 46 · कम दंड लगाने की शक्ति
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1 [46. कम दंड लगाने की शक्ति। (1) यदि आयोग संतुष्ट है कि किसी कार्टेल में शामिल किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने, जिस पर धारा 3 का उल्लंघन करने का आरोप है, कथित उल्लंघनों के संबंध में पूर्ण और सत्य खुलासा किया है और ऐसा खुलासा महत्वपूर्ण है, तो आयोग ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर इस अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत लगाए जाने वाले दंड से कम दंड लगा सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि आयोग द्वारा उन मामलों में कम दंड नहीं लगाया जाएगा जहां धारा 26 के तहत निर्देशित जांच की रिपोर्ट ऐसे खुलासे से पहले प्राप्त हो गई हो:
इसके अलावा, आयोग द्वारा कम दंड केवल उसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता के संबंध में लगाया जाएगा जो कार्टेल में शामिल है और जिसने इस धारा के तहत पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं:
इसके अलावा, यदि खुलासा करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाही पूरी होने तक आयोग के साथ सहयोग करना जारी नहीं रखता है, तो आयोग द्वारा कम दंड नहीं लगाया जाएगा।
इसके अलावा, यदि आयोग संतुष्ट हो जाता है कि कार्टेल में शामिल ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने कार्यवाही के दौरान,
(क) आयोग द्वारा कम दंड लगाए जाने की शर्त का अनुपालन नहीं किया; या
(ख) झूठी गवाही दी थी; या
(सी) किया गया खुलासा महत्वपूर्ण नहीं है,
और इसके बाद ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर उस उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में कम दंड लगाया गया था और वह उस दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी होता, यदि कम दंड नहीं लगाया गया होता।
(2) आयोग, कार्टेल में शामिल किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता को इस धारा के अंतर्गत कम दंड के लिए अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति दे सकता है, ऐसे तरीके से और ऐसे समय के भीतर जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक और आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कम दंड के लिए अपने आवेदन में प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य का उपयोग करने के हकदार होंगे, सिवाय उसकी स्वीकारोक्ति के।
(4) यदि जांच के दौरान, कोई उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता, जिसने उपधारा (1) के तहत किसी कार्टेल का खुलासा किया है, किसी अन्य कार्टेल के संबंध में उपधारा (1) के तहत पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण खुलासा करता है, जिसमें उस पर धारा 3 का उल्लंघन करने का आरोप है, जिससे आयोग धारा 26 की उपधारा (1) के तहत प्रथम दृष्टया यह राय बना सके कि कोई अन्य कार्टेल मौजूद है, तो आयोग ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर विनियमों द्वारा निर्दिष्ट कम दंड लगा सकता है, उस कार्टेल के संबंध में जिसकी पहले से ही जांच की जा रही है, बशर्ते कि उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता को नए उजागर किए गए कार्टेल के संबंध में उपधारा (1) के तहत कम दंड प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहे।
बशर्ते कि आयोग द्वारा उन मामलों में कम दंड नहीं लगाया जाएगा जहां धारा 26 के तहत निर्देशित जांच की रिपोर्ट ऐसे खुलासे से पहले प्राप्त हो गई हो:
इसके अलावा, आयोग द्वारा कम दंड केवल उसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता के संबंध में लगाया जाएगा जो कार्टेल में शामिल है और जिसने इस धारा के तहत पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं:
इसके अलावा, यदि खुलासा करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाही पूरी होने तक आयोग के साथ सहयोग करना जारी नहीं रखता है, तो आयोग द्वारा कम दंड नहीं लगाया जाएगा।
इसके अलावा, यदि आयोग संतुष्ट हो जाता है कि कार्टेल में शामिल ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने कार्यवाही के दौरान,
(क) आयोग द्वारा कम दंड लगाए जाने की शर्त का अनुपालन नहीं किया; या
(ख) झूठी गवाही दी थी; या
(सी) किया गया खुलासा महत्वपूर्ण नहीं है,
और इसके बाद ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर उस उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में कम दंड लगाया गया था और वह उस दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी होता, यदि कम दंड नहीं लगाया गया होता।
(2) आयोग, कार्टेल में शामिल किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता को इस धारा के अंतर्गत कम दंड के लिए अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति दे सकता है, ऐसे तरीके से और ऐसे समय के भीतर जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक और आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कम दंड के लिए अपने आवेदन में प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य का उपयोग करने के हकदार होंगे, सिवाय उसकी स्वीकारोक्ति के।
(4) यदि जांच के दौरान, कोई उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता, जिसने उपधारा (1) के तहत किसी कार्टेल का खुलासा किया है, किसी अन्य कार्टेल के संबंध में उपधारा (1) के तहत पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण खुलासा करता है, जिसमें उस पर धारा 3 का उल्लंघन करने का आरोप है, जिससे आयोग धारा 26 की उपधारा (1) के तहत प्रथम दृष्टया यह राय बना सके कि कोई अन्य कार्टेल मौजूद है, तो आयोग ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर विनियमों द्वारा निर्दिष्ट कम दंड लगा सकता है, उस कार्टेल के संबंध में जिसकी पहले से ही जांच की जा रही है, बशर्ते कि उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता को नए उजागर किए गए कार्टेल के संबंध में उपधारा (1) के तहत कम दंड प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहे।
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