Competition Act 51अध्याय VIII · Finance, Accounts and Audit
धारा 51 · कोष का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) एक निधि गठित की जाएगी जिसे "प्रतियोगिता निधि" कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) आयोग द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान;
1 * * * * *
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
(घ) खंड (क) और (ग) में निर्दिष्ट राशियों पर अर्जित ब्याज।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनमें महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक, रजिस्ट्रार और आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं;
(ख) आयोग के कार्यों के निर्वहन और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यय।
(3) निधि का प्रशासन आयोग के ऐसे सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति निधि में से उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन खर्च करेगी जिनके लिए निधि का गठन किया गया है।
(क) आयोग द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान;
1 * * * * *
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
(घ) खंड (क) और (ग) में निर्दिष्ट राशियों पर अर्जित ब्याज।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनमें महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक, रजिस्ट्रार और आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं;
(ख) आयोग के कार्यों के निर्वहन और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यय।
(3) निधि का प्रशासन आयोग के ऐसे सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति निधि में से उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन खर्च करेगी जिनके लिए निधि का गठन किया गया है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

