Competition Act 18अध्याय IV · Duties, Powers and Functions of Commission
धारा 18 · आयोग के कर्तव्य और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [18. आयोग के कर्तव्य एवं कार्य.-- इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे:
बशर्ते कि आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी भी विदेशी देश की किसी एजेंसी के साथ कोई ज्ञापन या समझौता कर सकता है:
इसके अलावा, आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार के किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या विभाग के साथ कोई ज्ञापन या समझौता कर सकता है।
बशर्ते कि आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी भी विदेशी देश की किसी एजेंसी के साथ कोई ज्ञापन या समझौता कर सकता है:
इसके अलावा, आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार के किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या विभाग के साथ कोई ज्ञापन या समझौता कर सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

