Competition Act 58अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 58 · अध्यक्ष, सदस्य, महानिदेशक, सचिव, पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी आदि लोक सेवक होंगे।
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1 [ 58. अध्यक्ष, सदस्य, महानिदेशक, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी आदि लोक सेवक माने जाएंगे। - आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक और सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते समय, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।]
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