Competition Act 16अध्याय III · Competition Commission of India
धारा 16 · महानिदेशक आदि की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) आयोग , केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदान किए गए या किए जा सकने वाले ऐसे अन्य कार्यों को करने के प्रयोजन से एक महानिदेशक नियुक्त कर सकता है।
(1क) महानिदेशक कार्यालय में अन्य अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की संख्या और ऐसे अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।]
(2) प्रत्येक अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशक या 3 [ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी,] अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन।
(3) महानिदेशक और अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशकों या [ ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों] का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) महानिदेशक और अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशक या 3 [ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी,] की नियुक्ति सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें जांच का अनुभव हो, और लेखांकन, प्रबंधन, व्यवसाय, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानून या अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, और ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(1क) महानिदेशक कार्यालय में अन्य अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की संख्या और ऐसे अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।]
(2) प्रत्येक अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशक या 3 [ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी,] अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन।
(3) महानिदेशक और अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशकों या [ ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों] का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) महानिदेशक और अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशक या 3 [ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी,] की नियुक्ति सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें जांच का अनुभव हो, और लेखांकन, प्रबंधन, व्यवसाय, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानून या अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, और ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो निर्धारित की जा सकती हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

