Competition Act 53Sअध्याय VIIIA · Appellate Tribunal
धारा 53S · कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 2 53-एस. कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार। -- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने वाला व्यक्ति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या एक या अधिक चार्टर्ड लेखाकार या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार या कानूनी व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(2) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने वाला कोई उद्यम एक या अधिक चार्टर्ड लेखाकार या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार या कानूनी व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
(3) आयोग एक या एक से अधिक चार्टर्ड लेखाकारों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों या कानूनी व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
स्पष्टीकरण .-- "चार्टर्ड अकाउंटेंट", "कंपनी सेक्रेटरी", "कॉस्ट अकाउंटेंट" या "कानूनी व्यवसायी" शब्दों का वही अर्थ होगा जो धारा 35 के स्पष्टीकरण में क्रमशः दिया गया है।]
(2) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने वाला कोई उद्यम एक या अधिक चार्टर्ड लेखाकार या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार या कानूनी व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
(3) आयोग एक या एक से अधिक चार्टर्ड लेखाकारों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों या कानूनी व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
स्पष्टीकरण .-- "चार्टर्ड अकाउंटेंट", "कंपनी सेक्रेटरी", "कॉस्ट अकाउंटेंट" या "कानूनी व्यवसायी" शब्दों का वही अर्थ होगा जो धारा 35 के स्पष्टीकरण में क्रमशः दिया गया है।]
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