Competition Act 35अध्याय IV · Duties, Powers and Functions of Commission
धारा 35 · आयोग के समक्ष उपस्थिति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [1] 2 [एक पक्ष] या महानिदेशक स्वयं उपस्थित हो सकता है या एक या अधिक चार्टर्ड लेखाकार या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार या कानूनी व्यवसायी या उसके या उसके किसी अधिकारी को आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (38 ऑफ 1949) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ख) "कंपनी सचिव" से तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित कंपनी सचिव से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ग) "लागत लेखाकार" से तात्पर्य लागत लेखाकार से है जैसा कि लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (23 ऑफ 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है;
(घ) "कानूनी व्यवसायी" से तात्पर्य किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी से है, और इसमें अभ्यास करने वाला प्लीडर भी शामिल है।
3 [(2) उपधारा (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, कोई पक्षकार किसी मामले से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य अनुशासन के क्षेत्र से विशेषज्ञों को बुला सकता है।]
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (38 ऑफ 1949) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ख) "कंपनी सचिव" से तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित कंपनी सचिव से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ग) "लागत लेखाकार" से तात्पर्य लागत लेखाकार से है जैसा कि लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (23 ऑफ 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है;
(घ) "कानूनी व्यवसायी" से तात्पर्य किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी से है, और इसमें अभ्यास करने वाला प्लीडर भी शामिल है।
3 [(2) उपधारा (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, कोई पक्षकार किसी मामले से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य अनुशासन के क्षेत्र से विशेषज्ञों को बुला सकता है।]
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