Competition Act 55अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 55 · निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
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(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों का निष्पादन करने में, तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित मामलों को छोड़कर, नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा, जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले आयोग को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले आयोग को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
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