Competition Act 8अध्याय III · Competition Commission of India
धारा 8 · आयोग की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [8. आयोग की संरचना.-- (1) आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम दो और अधिकतम छह अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग [प्रौद्योगिकी], सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धा मामलों, जिसमें प्रतिस्पर्धा कानून और नीति शामिल है, का विशेष ज्ञान और कम से कम पंद्रह वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए, जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।
(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।]
(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग [प्रौद्योगिकी], सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धा मामलों, जिसमें प्रतिस्पर्धा कानून और नीति शामिल है, का विशेष ज्ञान और कम से कम पंद्रह वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए, जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।
(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।]
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