Competition Act 41अध्याय V · Duties of Director General
धारा 41 · महानिदेशक उल्लंघन की जांच करेंगे
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) महानिदेशक, आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच में आयोग की सहायता करेगा।
(2) महानिदेशक को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को प्रदत्त हैं।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 240 और 240ए, जहां तक संभव हो, महानिदेशक या उनके अधिकार के अधीन जांच करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई जांच पर लागू होंगी, जैसे वे उस अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक पर लागू होती हैं।
1 [ स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--
(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 240 के अंतर्गत "केंद्रीय सरकार" शब्द को "आयोग" समझा जाएगा;
(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 240ए के अंतर्गत "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली" समझा जाएगा।]
(2) महानिदेशक को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को प्रदत्त हैं।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 240 और 240ए, जहां तक संभव हो, महानिदेशक या उनके अधिकार के अधीन जांच करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई जांच पर लागू होंगी, जैसे वे उस अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक पर लागू होती हैं।
1 [ स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--
(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 240 के अंतर्गत "केंद्रीय सरकार" शब्द को "आयोग" समझा जाएगा;
(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 240ए के अंतर्गत "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली" समझा जाएगा।]
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