Competition Act 63अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 63 · नियम बनाने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
1 [(क) धारा 5 के खंड (ई) के तहत भारत में अधिग्रहित, नियंत्रित, विलय या समामेलित उद्यम की परिसंपत्तियों या कारोबार का मूल्य;
(ab) धारा 5 की व्याख्या के खंड (b) के उपखंड (i) के अंतर्गत मतदान अधिकारों का प्रतिशत छब्बीस प्रतिशत से अधिक;
(एसी) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजनों के मानदंड;
(ad) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन मानदंड;]
2 [ 3 [(ए)] चयन समिति का कार्यकाल और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामों के पैनल के चयन का तरीका;]
(ख) वह प्रपत्र और तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके समक्ष धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे;
4 * * * * *
(घ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रदान किया जाने वाला वेतन और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम, जिनमें यात्रा व्यय, मकान किराया भत्ता और परिवहन सुविधाएं, सत्कार भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं;
5 [(da) महानिदेशक कार्यालय में अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की संख्या और वह तरीका जिससे धारा 16 की उपधारा (1ए) के तहत ऐसे अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है;]
(ई) महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन [ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों] का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;
(f) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक या 10 [ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों] की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ;
(जी) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन देय सचिव एवं अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम तथा ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या;
8 * * * *
(k) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण जिस प्रपत्र में तैयार किया जाएगा;
(l) वह समय जिसके भीतर तथा वह रूप और तरीका जिसमें आयोग धारा 53 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित विवरण, विवरण और ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर सकता है;
(m) वह प्रपत्र तथा वह समय जिसके भीतर धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;
9 [(एमए) वह प्रपत्र जिसमें धारा 53बी की उपधारा (2) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकती है और ऐसी अपील के संबंध में देय शुल्क;
10 * * * *
(मुझे) धारा 53एन की उपधारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न शुल्क;
(mf) धारा 53-O की उपधारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत अन्य मामले जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण को वाद की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन शक्तियां प्राप्त होंगी;]
11 [(एमजी) धारा 64बी की उपधारा (5) के तहत दिशा-निर्देशों के प्रकाशन का प्रारूप;]
12 [(n) धारा 66 की उपधारा (2) के चौथे परंतुक के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित धन से आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा, जैसा भी मामला हो, किस प्रकार निपटा जाएगा;]
(ओ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) धारा 20 की उपधारा (3) और धारा 54 के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना या नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो अधिसूचना या नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना या नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
1 [(क) धारा 5 के खंड (ई) के तहत भारत में अधिग्रहित, नियंत्रित, विलय या समामेलित उद्यम की परिसंपत्तियों या कारोबार का मूल्य;
(ab) धारा 5 की व्याख्या के खंड (b) के उपखंड (i) के अंतर्गत मतदान अधिकारों का प्रतिशत छब्बीस प्रतिशत से अधिक;
(एसी) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजनों के मानदंड;
(ad) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन मानदंड;]
2 [ 3 [(ए)] चयन समिति का कार्यकाल और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामों के पैनल के चयन का तरीका;]
(ख) वह प्रपत्र और तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके समक्ष धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे;
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(घ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रदान किया जाने वाला वेतन और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम, जिनमें यात्रा व्यय, मकान किराया भत्ता और परिवहन सुविधाएं, सत्कार भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं;
5 [(da) महानिदेशक कार्यालय में अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की संख्या और वह तरीका जिससे धारा 16 की उपधारा (1ए) के तहत ऐसे अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है;]
(ई) महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन [ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों] का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;
(f) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक या 10 [ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों] की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ;
(जी) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन देय सचिव एवं अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम तथा ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या;
8 * * * *
(k) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण जिस प्रपत्र में तैयार किया जाएगा;
(l) वह समय जिसके भीतर तथा वह रूप और तरीका जिसमें आयोग धारा 53 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित विवरण, विवरण और ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर सकता है;
(m) वह प्रपत्र तथा वह समय जिसके भीतर धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;
9 [(एमए) वह प्रपत्र जिसमें धारा 53बी की उपधारा (2) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकती है और ऐसी अपील के संबंध में देय शुल्क;
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(मुझे) धारा 53एन की उपधारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न शुल्क;
(mf) धारा 53-O की उपधारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत अन्य मामले जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण को वाद की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन शक्तियां प्राप्त होंगी;]
11 [(एमजी) धारा 64बी की उपधारा (5) के तहत दिशा-निर्देशों के प्रकाशन का प्रारूप;]
12 [(n) धारा 66 की उपधारा (2) के चौथे परंतुक के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित धन से आयोग या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा, जैसा भी मामला हो, किस प्रकार निपटा जाएगा;]
(ओ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) धारा 20 की उपधारा (3) और धारा 54 के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना या नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो अधिसूचना या नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना या नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
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