Competition Act 48अध्याय VI · Penalties
धारा 48 · कंपनियों द्वारा उल्लंघन।
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1 [48. कंपनियों द्वारा उल्लंघन।]--(1) जहां इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या निर्देश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, साथ ही कंपनी भी, इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, आयोग ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा जुर्माना लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:
बशर्ते कि यदि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई समझौता किसी कार्टेल द्वारा किया गया हो, तो आयोग, जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर ऐसे समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय के दस प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।
(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या निर्देश का उल्लंघन किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ हो, या उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले माने जाएंगे और जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, आयोग ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा जुर्माना लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
बशर्ते कि यदि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई समझौता किसी कार्टेल द्वारा किया गया हो, तो आयोग, जब तक कि इस अधिनियम के तहत अन्यथा प्रावधान न हो, ऐसे व्यक्ति पर ऐसा जुर्माना लगा सकता है जिसे वह उचित समझे, जो ऐसे समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "कंपनी" से तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ उस फर्म में साझेदार होता है;
(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में "आय" का निर्धारण ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि यदि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई समझौता किसी कार्टेल द्वारा किया गया हो, तो आयोग, जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर ऐसे समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय के दस प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।
(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या निर्देश का उल्लंघन किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ हो, या उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले माने जाएंगे और जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, आयोग ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा जुर्माना लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
बशर्ते कि यदि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई समझौता किसी कार्टेल द्वारा किया गया हो, तो आयोग, जब तक कि इस अधिनियम के तहत अन्यथा प्रावधान न हो, ऐसे व्यक्ति पर ऐसा जुर्माना लगा सकता है जिसे वह उचित समझे, जो ऐसे समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "कंपनी" से तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ उस फर्म में साझेदार होता है;
(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में "आय" का निर्धारण ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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